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शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई? अपील का पूरा रास्ता

AaharGuide TeamLast updated: Official sources से verify किया गया
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⚡ सीधा जवाब

PGMS या DSO स्तर पर शिकायत हल न हो, तो NFSA के तहत दो और सीढ़ियां हैं: District Grievance Redressal Officer (DGRO) और उसके बाद Jharkhand State Food Commission (Harmu Housing Colony, Ranchi · 9142622194)। हर कदम पर लिखित आवेदन दें और पावती रखें।

बहुत लोग एक-दो बार शिकायत करके थक जाते हैं और मान लेते हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन NFSA card पर राशन पाना कानूनी हक़ है, और कानून में ही ऊपर अपील करने की व्यवस्था लिखी है। यह page उन्हीं के लिए है जिनकी शिकायत पहले स्तर पर हल नहीं हुई। अगर आपने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की है, तो पहले complaint guide पढ़ें।

1. अपील का क्रम

पहली सीढ़ी: PGMS / helpline / DSO office

शिकायत दर्ज करें और complaint number लें। Office में लिखित आवेदन दिया हो तो पावती रखें। यही आगे का सबूत है।

दूसरी सीढ़ी: District Grievance Redressal Officer (DGRO)

NFSA की धारा 15 के तहत हर ज़िले में शिकायत सुनने के लिए अधिकारी तय किया जाता है। DSO office या Collectorate से पूछें कि आपके ज़िले में यह ज़िम्मेदारी किसके पास है, और उन्हें पुरानी शिकायत के सबूत के साथ लिखित आवेदन दें।

तीसरी सीढ़ी: Jharkhand State Food Commission

DGRO के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं, या तय समय में फ़ैसला नहीं हुआ, तो धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में अपील करें।

पता: 2nd Floor, Jharkhand State Housing Board, Old Building, Harmu Housing Colony, Ranchi - 834002

Number: 9142622194

Source: jharkhandsfc.in/contact — जाने से पहले confirm कर लें।

उसके बाद: High Court

आयोग के बाद भी हक़ न मिले तो High Court में writ petition दायर हो सकती है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) गरीब परिवारों को free वकील और कानूनी सलाह देता है।

2. अपील के साथ क्या-क्या लगाएं

आवेदन का format बनाने में हमारा शिकायत पत्र generator मदद कर सकता है — उसमें “प्रति” की जगह DGRO या आयोग लिख दें।

3. खाद्य सुरक्षा भत्ता (Food Security Allowance)

NFSA की धारा 8 कहती है कि अगर किसी पात्र व्यक्ति को उसके हक़ का अनाज नहीं दिया गया, तो राज्य सरकार को उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा। यह भत्ता कैसे और कितना मिलेगा, यह राज्य के नियमों से तय होता है। अपील करते समय आप यह मांग भी लिख सकते हैं कि जिन महीनों का अनाज नहीं मिला, उनका भत्ता दिया जाए।

धैर्य और record, दोनों ज़रूरी

हर आवेदन की copy, हर पावती और हर तारीख एक फ़ाइल में रखें। अपील में सबसे ज़्यादा काम यही आता है कि आपने कब, किसे, क्या शिकायत की थी।

Official सरकारी Link

शिकायत और अपील की सरकारी प्रक्रिया free है। कोई 'जल्दी सुनवाई' के नाम पर पैसे मांगे तो मना करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Jharkhand State Food Commission का office कहां है?

2nd Floor, Jharkhand State Housing Board, Old Building, Harmu Housing Colony, Ranchi - 834002 (source: jharkhandsfc.in/contact)। जाने से पहले official website पर पता एक बार confirm कर लें।

State Food Commission का संपर्क number क्या है?

हमारे record में 9142622194 है। Number बदल सकता है, इसलिए official website jharkhandsfc.in पर भी देख लें।

क्या सीधे State Food Commission में जा सकते हैं?

आमतौर पर पहले PGMS/DSO स्तर पर शिकायत और फिर District Grievance Redressal Officer के पास जाना होता है। NFSA की धारा 16 के तहत आयोग DGRO के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनता है। फिर भी कोई गंभीर मामला हो तो आयोग से संपर्क करके सलाह ले सकते हैं।

क्या अपील करने के पैसे लगते हैं?

सरकारी शिकायत और अपील की प्रक्रिया के लिए कोई fees नहीं है। Photocopy और आने-जाने का खर्च आपका होगा।

क्या court जा सकते हैं?

आयोग के बाद भी हक़ न मिले, तो High Court में writ petition का रास्ता है। इसके लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से free कानूनी सलाह और मदद ले सकते हैं।

अगला कदम

अपील में सबसे मज़बूत सबूत portal का transaction record होता है।

अपना transaction record निकालें →

Source: National Food Security Act 2013 (धारा 8, 15, 16), Jharkhand State Food Commission (jharkhandsfc.in), Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs, Government of Jharkhand। यह जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। AaharGuide एक independent website है।